
सासाराम (रोहतास) ढाई साल पहले सम्पत्ति के विवाद में सगे चाचा की गोली मारकर हत्या के मामले सत्र वाद संख्या 197/2021 में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उन्नीस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने भतीजा चंद्रमणि सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त मामला काराकाट थाना क्षेत्र के चिल्लहा गांव का है। इस मामले के अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त चंद्रमणि सिंह ने 19 अप्रैल 2021 को घर में ही अपने चाचा जयनारायण सिंह को गोली मार दिए थे। जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस मामले की प्राथमिकी मृतक के दामाद विजय शंकर सिंह ने काराकाट थाना कांड संख्या 71/2021 में दर्ज कराया था। उक्त मामले में अभियोजन के द्वारा कुल आठ गवाहों की गवाही करायी गयी थी। जिन्होंने घटना का समर्थन किया था। वही कोर्ट ने शस्त्र अधिनियम में चार साल का सश्रम कारावास का भी सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ साथ चलेंगी।
