
सासाराम (रोहतास) 14 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी से जुड़े एक मामले में सोमवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने मामले में दोषसिद्ध आरोपी मनीष शर्मा निवासी आदमापुर, थाना शिवसागर को 7500 रूपए अर्थदंड सहित अधिकतम चार साल कैद की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना एक साल पूर्व 9 फरवरी 2023 को शिवसागर थाना क्षेत्र में दिन में 1:30 बजे घटी थी। जहां घर में अकेली 14 वर्षीया किशोरी को देखकर अभियुक्त उसके घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। किशोरी के हल्ला मचाने पर अभियुक्त मौके से फरार हो गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त भारतीय दंड विधान की धारा 354 ख,354 एवं 448 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।