
सासाराम (रोहतास) बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में 6 साल पूर्व 15 वर्षीया किशोरी से हुए दुष्कर्म के एक मामले में गुरूवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सात सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम दशरथ मिश्रा के न्यायालय द्वारा एक आरोपी को 12 साल कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस मामले में सुशील कुमार निवासी मुहल्ला श्याम नगर, बिक्रमगंज को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोग अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना 6 साल पूर्व बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में घटी थी। जहां अपने घर से कोचिंग जा रही 15 वर्षीया किशोरी को उसी के कोचिंग में पढ़ने वाले आरोपी सुशील कुमार ने जबरन उसे अपने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।