
सासाराम (रोहतास) गवाही हेतु लंबित चौबीस साल पुराने हत्या से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पांच के न्यायालय ने करगहर थानाध्यक्ष के वेतन निकासी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश पुलिस अधीक्षक रोहतास के माध्यम से जारी किया गया है। मामला करगहर थाना कांड संख्या 43/2000 से जुड़ा था। जिसका ट्रायल सत्र वाद संख्या 25/2005 में चल रहा है। इस मामले में कुल 13 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से बनाए गए थे। जिसमें 5 साल पूर्व 22 अक्टूबर 2019 तक मात्र 7 गवाहों की गवाही हीं कराई गई है। इस मामले में कोर्ट ने कई बार करगहर थानाध्यक्ष को गवाहों को प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी किया था। इसके बावजूद आज तक करगहर थानाध्यक्ष मामले में लापरवाही बरत रहे थे। जिसके बाद कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया है।