सासाराम (रोहतास) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 के न्यायालय ने हत्या से जुड़े डेढ साल पुराने एक मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी पाए अभियुक्त राजीव कुमार यादव उर्फ लकड़िया निवासी दहियार को 15000 रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की प्राथमिकी बघैला थाना कांड संख्या 02/ 2023 में दर्ज हुई थी। जिसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 527/ 2023 में चल रहा था। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उक्त घटना 14 जनवरी 2023 के शाम 7:00 बजे बघैला थाना क्षेत्र के सियांवक गांव के बथान टोला में घटित हुई थी। घटना की सुचना राजेंद्र सिंह निवासी सियांवक द्वारा दी गई थी कि दो भतीजी हीरा मुनि कुमारी एवं सोनमती कुमारी शौच करने के लिए अपने घर से बाहर गई थी तभी बाइक पर सवार दो व्यक्ति जिसमें अभियुक्त शामिल थे आए और सूचक की भतीजी हीरा मुनि कुमारी को गोली मार दी। घायल अवस्था में हीरामुनी कुमारी ने अभियुक्त की पहचान बताई इसके बाद इलाज के क्रम में हीरामुनी की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए 10000 रुपये अर्थ दंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाते हुए 5000 रुपये अर्थ दंड सहित 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ- साथ चलेगें।
वहीं, दो साल पुराने मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने आरोपी धर्मेंद्र सिंह निवासी गम्हरिया, नोखा को दोषी ठहराया। नोखा थाना क्षेत्र में किशोरी से हुए छेड़खानी से जुड़े एक मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना 2 साल पूर्व नोखा थाना क्षेत्र में घटी थी। जहां घटना तिथि 19 जून 2022 को दोपहर 2:00 बजे किशोरी अपने घर के पास बच्चा खेला रही थी। तभी अभियुक्त किशोरी को अकेले देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। किशोरी का हल्ला मचाने पर जब उसके परिजन मौके पर जूटे तो अभियुक्त वहां से फरार हो चुका था। किशोरी के पिता के लिखित तहरीर के आधार पर नोखा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में छह गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया है। इस मामले में आगामी 8 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।