प्रीतम कुमार, रोहतास। प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होने वाले दैनिक जनता दरबार में आज बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर जनता दरबार में पहुंचे थे। जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने बारी-बारी से सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और उनकी समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दीं। मौके पर उप विकास आयुक्त श्री विजय कुमार पांडे और अपर समाहर्ता श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह भी मौजूद थे। आज लगभग 60 फरियादी जनता दरबार में आए थे। सासाराम थाना अंतर्गत मुरादाबाद गांव की निवासी सरिता देवी ने बताया कि उनके पति स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह ने पेट्रोल पंप के संचालन के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया, सासाराम शाखा से 50 लाख रुपए का सीसी लोन लिया था। इस लोन के लिए पति के नाम के तीन जमीन के दस्तावेज बैंक में जमा किया गया था। लेकिन बैंक में लोन की पूरी राशि जमा करने के बाद भी जमीन के कागज बैंक के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने उक्त मामले के संबंध में लीड बैंक मैनेजर को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सासाराम थाना अंतर्गत करवंदिया के अमरी टोला के निवासी ममता कुमारी ने बताया कि 1995 में सरकार द्वारा निर्मित इंदिरा आवास में वर्षों से रह रही हैं, जिसका खाता संख्या 201, प्लॉट संख्या 708/709 रकबा 4 डिसमिल भूमि है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा अभी तक उन्हें आवासीय भूमि बंदोबस्ती पर्चा नहीं मिला है। बंदोबस्ती पर्चा नहीं मिलने से दबंग लोगों द्वारा जमीन छोड़ने की धमकी दी जा रही है। जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
दिनारा थाना के रेही गांव के निवासी धुरभारी सिंह ने बताया कि वे बाप-दादा के जमाने से बिहार सरकार की जमीन में मकान बनाकर रह रहे थे। लेकिन 22 अगस्त को अचानक अंचलाधिकारी के द्वारा उनके मकान को तोड़ दिया गया। अब उनके पास कोई दूसरा मकान नहीं है, जहां वे आसरा ले सकें। जिलाधिकारी ने बिक्रमगंज डीसीएलआर को उक्त घटना के संबंध में स्वयं जांच-पड़ताल कर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।
चुटिया थाना अंतर्गत तिउरा गांव के निवासी राजेश मेहता ने बताया कि 2022 में उनके घर में आग लगने के कारण घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। उन्होंने इस संबंध में अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया था, लेकिन आज तक आपदा का मुआवजा उन्हें नहीं मिला है। जिलाधिकारी ने डेहरी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को मामले की सुनवाई का निर्देश दिया है।