
डिजिटल टीम, डेहरी-ऑन -सोन (रोहतास)। बिहार विधान परिषद के स्नातक औऱ शिक्षक प्रतिनिधि के चुनाव के दौरान वैसे मतदाताओं जिनका फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया गया वे मतदान के दिन (31 मार्च) को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड के अलावा अन्य 6 प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट के आधार पर मतदान कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।