
परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई और उनका एटीएम कार्ड है तो संबंधित मृतक के परिजन दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के सचिव ने परिवहन विभाग को पत्र जारी कर रहा है कि जानकारी के अभाव में एटीएम कार्ड धारक की दुर्घटना एवं असामयिक मौत के बाद उनके परिजनों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है।लोगों को इसका लाभ मिल सके इसके लिए सभी बैंकर्स को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। मृतक के परिजन को एटीएम बीमा का लाभ देने लिए सड़क दुर्दटना के जिला स्तरीय डाटाबेस का भी उपयोग किया जा सकता है। एटीएम बीमा का लाभ कई लोग जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं। आप जैसे ही किसी बैंक में खाता खोल एटीएम कार्ड लेते हैं। इस वक्त बैंक द्वारा बीमा भी की जाती है। जिसका पैसा बैंक आपके द्वारा काट लेता है। यह बीमा एक्सीडेंटल होता है। लेकिन सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद भी जागरुकता के अभाव में एटीएम बीमा का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। एटीएम मिलने के 45 दिन बाद ही या इंश्योरेंस कवर करना शुरू कर देती है। जिनके पास एक से अधिक एटीएम रहेगा उनको इस बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा। एटीएम बीमा का लाभ एटीएम कार्ड के कैटेगरी के अनुसार तय की जाती है।